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मध्य प्रदेश
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वरिष्ठता नियम ताक पर, सहायक वर्ग-3 कर्मचारी ने संभाली स्थापना शाखा

अनुकंपा नियुक्त कर्मचारी पर नियमों के उल्लंघन के आरोप, मंडी कार्यालय में उठे सवाल

शैलेन्द्र तिवारी पत्रकार

ग्वालियर के जिला कृषि उपज मंडी समिति लक्ष्मीगंज कार्यालय में प्रशासनिक नियमों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठता नियमों को नजरअंदाज करते हुए सहायक वर्ग-3 के एक कर्मचारी को स्थापना शाखा का प्रभार दे दिया गया है।
जानकारी के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर पदस्थ सहायक वर्ग-3 कर्मचारी अनुपम भार्गव द्वारा स्थापना शाखा का प्रभार संभालने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक स्थापना शाखा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व सामान्यतः वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, लेकिन इस मामले में नियमों को दरकिनार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि स्थापना शाखा से जुड़े कई प्रशासनिक आदेशों और पत्राचार में कथित रूप से फेरबदल कर वरिष्ठ कार्यालयों को अधूरी या भ्रामक जानकारी भेजे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्थापना शाखा का विस्तृत निरीक्षण कराया जाए तो पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मंडी कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन के निर्धारित नियमों और वरिष्ठता के आधार पर ही जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे।
फिलहाल इस मामले में मंडी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच इस विषय को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यदि उच्च स्तर पर जांच होती है तो पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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