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मेडिकल कॉलेज में SC-ST और OBC कर्मचारियों के सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश, भेदभाव पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति गरिमापूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश
शैलेन्द्र तिवारी पत्रकार
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल प्रशासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति गरिमापूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
अधीक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से जारी पत्र में सभी विभागाध्यक्षों, नोडल अधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संस्थान में कार्यरत SC, ST और OBC वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ पूर्ण निष्पक्षता और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।
पत्र में मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के 12 नवंबर 1997 के निर्देश का हवाला देते हुए कहा गया है कि सेवा संबंधी मामलों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखी जाए। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जाति, वर्ग अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन, अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा अन्य प्रशासनिक निर्णय केवल वस्तुनिष्ठ और वास्तविक तथ्यों के आधार पर लिए जाएं। SC, ST एवं OBC वर्ग के कर्मचारियों का अनावश्यक या बार-बार प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण न किया जाए और उन्हें महत्वपूर्ण दायित्वों से वंचित न रखा जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा शासन के प्रचलित नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
