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ग्वालियर में नियमों को ताक पर रखकर चल रही क्लिनिक, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर मरीजों का इलाज

सिकंदर कंपू क्षेत्र में स्वास्थ्य नियमों की खुली अनदेखी, बोर्ड पर न डॉक्टर का नाम, न पंजीयन विवरण

ग्वालियर। शहर के सिकंदर कंपू क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग के नियमों की खुली अनदेखी सामने आई है। क्षेत्र में संचालित एक क्लिनिक पर न तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है और न ही संचालक डॉक्टर का नाम एवं पंजीयन की वैधता प्रदर्शित की गई है। इसके बावजूद यहां मरीजों को देखा जा रहा है और दवाइयां दी जा रही हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार क्लिनिक लंबे समय से संचालित हो रही है, लेकिन यहां “म.प्र. उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना पंजीयन एवं अनुज्ञापन नियम” के तहत अनिवार्य जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के नियमों के मुताबिक किसी भी क्लिनिक, उपचार गृह अथवा चिकित्सीय संस्था पर संचालक चिकित्सक का नाम, डिग्री, पंजीयन क्रमांक तथा लाइसेंस की वैधता स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है।
बताया जा रहा है कि संबंधित क्लिनिक में मरीजों की जांच की जांच लिखने के साथ दवाइयां भी दी जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्लिनिक का विधिवत पंजीयन कराया गया है या नहीं। यदि पंजीयन है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई।
बिना आवश्यक विवरण प्रदर्शित किए क्लिनिक संचालन करना मरीजों के अधिकारों और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। इससे मरीज यह सत्यापित नहीं कर पाते कि उपचार देने वाला व्यक्ति अधिकृत चिकित्सक है या नहीं।

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