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शैलेन्द्र तिवारी पत्रकार
मो.8878356416
मध्य प्रदेश में परिवहन और राजस्व से जुड़े चेक पोस्ट बंद किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बंद किए गए चेक पोस्ट 30 दिन के भीतर फिर से शुरू किए जाएं। साथ ही अदालत ने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में चेक पोस्ट बंद होने के बाद अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और राजस्व हानि के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चेक पोस्ट बंद होने से शासन को करोड़ों रुपये के नुकसान के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर भी असर पड़ा है।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब पेश किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चेक पोस्ट बंद करने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावी नहीं दिख रही है और इससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि 30 दिन के भीतर चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की जाए और यह भी बताया जाए कि नियमों के पालन और राजस्व वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चेक पोस्ट संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी संसाधन और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि चेक पोस्ट बंद होने के बाद ओवरलोड वाहनों की संख्या बढ़ी है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा है। साथ ही अवैध परिवहन के कारण सरकार को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। विभाग अब चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के लिए स्थान, स्टाफ और तकनीकी व्यवस्था की समीक्षा में जुट गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में आदेश का पालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई में सरकार से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश में परिवहन व्यवस्था और राजस्व नियंत्रण के लिहाज से अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि चेक पोस्ट शुरू होने से अवैध परिवहन पर रोक लगेगी और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
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